धमतरी । जिले में जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने OCENO ब्रांड के पैकैज्ड ड्रिंकिंग वाटर (पानी पाउच) के विक्रय, वितरण और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने आम जनता और व्यापारियों से अपील की है कि वे इस असुरक्षित उत्पाद का उपयोग और विक्रय तुरंत बंद करें।
छापेमारी में खुलासा: न तिथि, न बैच नंबर
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान M/S S.K.S. Industries (गुरुर, जिला बालोद) द्वारा निर्मित OCENO ब्रांड के पानी पाउच के नमूने लिए और मौके पर मौजूद 400 पैकेट जप्त किए। जांच में पाया गया कि पैकेट पर न तो बैच नंबर अंकित था और न ही विनिर्माण या ‘बेस्ट बिफोर’ तिथि। यह खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग एवं डिस्प्ले) विनियम 2020 का सीधा उल्लंघन है।
बिना अनुमति के हो रहा था निर्माण
चौंकाने वाली बात यह है कि संबंधित फर्म के पास पैकैज्ड ड्रिंकिंग वाटर के निर्माण के लिए आवश्यक कानूनी अधिकार (लाइसेंस/पंजीयन) भी नहीं हैं। इसके बावजूद धमतरी जिले में इस ब्रांड के पानी पाउच की बड़े पैमाने पर सप्लाई की जा रही थी, जो सीधे तौर पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ है।
व्यापारियों को सख्त निर्देश: स्टॉक करें वापस
अभिहित अधिकारी सर्वेश कुमार यादव ने जिले के समस्त खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया है कि:
यदि उनके परिसर में OCENO ब्रांड का स्टॉक है, तो उसे तुरंत हटा दें।
विक्रेता सीधे विनिर्माता फर्म से संपर्क कर उत्पाद को ‘रिकाल’ (वापस) करवाएं।
की गई कार्रवाई की सूचना तत्काल खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, धमतरी को दें।
अपील : नागरिक भी सतर्क रहें और बिना लेबल या संदिग्ध पानी पाउच का उपयोग न करें। यदि कहीं इस ब्रांड की बिक्री दिखे, तो प्रशासन को सूचित करें।

