चंदौली। पीडीडीयू नगर में प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर प्रभावित दुकानदारों और व्यापारियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी ध्वस्तीकरण (Demolition) कार्रवाई नहीं की जाएगी।
मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में “विजय कुमार एवं 21 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य” याचिका पर हुई। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को मामले में प्रशासन से निर्देश और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 मई 2026 निर्धारित की है। साथ ही सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि अगली तारीख तक प्रशासन की ओर से आवश्यक निर्देश और अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, तो चंदौली के जिलाधिकारी को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होना होगा।
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रभावित व्यापारियों और दुकानदारों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। वहीं प्रशासनिक कार्रवाई पर भी फिलहाल रोक लग गई है।
बताया जा रहा है कि यह मामला सड़क चौड़ीकरण और ध्वस्तीकरण कार्रवाई से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर प्रभावित पक्ष हाई कोर्ट पहुंचा था।

