धमतरी। नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में न्यायालय ने आरोपी अनिल यादव (32), निवासी बनियापारा को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 3 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में बीएनएस की धारा 137(2), 65(1) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामले की विवेचना थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मरई एवं तत्कालीन विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक संतोषी नेताम द्वारा की गई। जांच के दौरान साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन कर गवाहों के बयान व अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को मजबूत रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष को सफलता मिली।
प्रकरण में उत्कृष्ट विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक धमतरी ने विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। धमतरी पुलिस ने महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति दोहराते हुए कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ी सजा दिलाना उनकी प्राथमिकता है।
