बलरामपुर। शिक्षा विभाग ने शासकीय विद्यालयों में अनुशासन और शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक शिक्षा ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर विकासखंड में पदस्थ एक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिक्षक पर विद्यालय से अनुपस्थित रहने, शैक्षणिक कार्यों में लापरवाही बरतने तथा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

सुरेन्द्र सिंह परस्ते पर गिरी निलंबन की गाज

सुरेन्द्र सिंह परस्ते पर गिरी निलंबन की गाज
जारी आदेश के अनुसार श्री सुरेन्द्र सिंह परस्ते, सहायक शिक्षक (एल.बी.), शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला धनगरा, विकासखंड वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में पदस्थ हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन और शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की गई।
जांच में यह पाया गया कि शिक्षक निर्धारित समय पर विद्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे तथा विद्यार्थियों के अध्ययन-अध्यापन कार्य को भी प्रभावित कर रहे थे। इसके अलावा सुशासन तिहार के दौरान भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी।

प्रथम दृष्टया सही पाए गए आरोप

प्रथम दृष्टया सही पाए गए आरोप
आदेश में उल्लेख किया गया है कि शिक्षक द्वारा अपने पदीय दायित्वों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद विभाग ने इसे सरकारी सेवक के आचरण के विपरीत माना है।
शिक्षा विभाग के अनुसार यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया है। इसी आधार पर विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की है।

निलंबन अवधि में यहां रहेगा मुख्यालय

निलंबन अवधि में यहां रहेगा मुख्यालय
संयुक्त संचालक शिक्षा द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक सुरेन्द्र सिंह परस्ते का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, शंकरगढ़, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज निर्धारित किया गया है।
निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
Balrampur News – वायरल वीडियो में वाड्रफनगर जनपद CEO पर कमीशन का आरोप, मचा हड़कंप
CG News : खौफनाक मंजर कैमरे में कैद… ट्रक पर गिरी आकाशीय बिजली, देखते ही देखते आग का गोला बना वाहन
बीईओ की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई
दस्तावेज के अनुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर द्वारा 12 जून 2026 को भेजे गए प्रस्ताव और शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। शिकायत में शिक्षक के विद्यालय से अनुपस्थित रहने और शैक्षणिक कार्य प्रभावित होने का उल्लेख किया गया था।
शिकायत मिलने के बाद उच्च अधिकारियों ने मामले का परीक्षण किया और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निलंबन का आदेश जारी कर दिया।
आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को भेजी गई
संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर, आयुक्त सरगुजा संभाग, कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर एवं शंकरगढ़, संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक तथा संबंधित शिक्षक को भेजी गई है, ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन पर विभाग का जोर
हाल के दिनों में शिक्षा विभाग विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था को लेकर लगातार सख्ती बरत रहा है। समय पर विद्यालय नहीं पहुंचने, बिना अनुमति अनुपस्थित रहने तथा शैक्षणिक कार्यों में लापरवाही की शिकायतों पर विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है।
विभाग का मानना है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करना आवश्यक है। इसी कड़ी में यह कार्रवाई भी अनुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
आगे जांच के बाद हो सकती है अंतिम कार्रवाई
फिलहाल शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। विभागीय जांच की आगामी प्रक्रिया में यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो नियमानुसार आगे की विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं, जांच के दौरान संबंधित शिक्षक को अपना पक्ष रखने का अवसर भी मिलेगा।
शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद जिले के अन्य शिक्षकों में भी अनुशासन को लेकर गंभीरता बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

